बैंक वित्त से सृजित आस्तियों पर संपूर्ण प्रथम प्रभार.
2.
संपत्ति पर साम्यिक / पंजीकृत गिरवी के जरिए प्रथम प्रभार होगा।
3.
किराये पर प्रथम प्रभार-जिसके प्रति ऋण स्वीकृत किया गया है।
4.
किराये पर प्रथम प्रभार-जिसके प्रति ऋण स्वीकृत किया गया है।
5.
जहां किसी कारणवश प्रथम प्रभार नहीं लिया जा सकता, वहां अचल आस्तियों पर दूसरा प्रभार लिया जाएगा।
6.
जहां किसी कारणवश प्रथम प्रभार नहीं लिया जा सकता, वहां अचल आस्तियों पर दूसरा प्रभार लिया जाएगा।
7.
कम से कम 1. 5 गुना परिसम्पत्ति सुरक्षा अनुपात (प्रस्तावित ऋण और अचल परिसम्पत्तियों सहित) के साथ कम्पनी की अचल परिसम्पत्तियों पर प्रथम प्रभार का विस्तार
8.
जहां संभव है, उपक्रम के अचल आस्तियों पर प्रथम और पूर्ण प्रभार लगाना चाहिए या समरूपी आधार पर अन्य सावधि उधार संस्थाओं से प्रथम प्रभार प्राप्त करना है।
9.
प्रतिभूति जहां संभव है, उपक्रम के अचल आस्तियों पर प्रथम और पूर्ण प्रभार लगाना चाहिए या समरूपी आधार पर अन्य सावधि उधार संस्थाओं से प्रथम प्रभार प्राप्त करना है।
10.
बशर्ते कि बंधक रखी गई अथवा प्रभारित संपत् ति की बिक्री अथवा मोचन-निषेध की स् थिति में पट्टादाता उक् त बंधक प्रभार पर प्राथमिकता रखते हुए प्रथम प्रभार के रूप में उक् त भूमि के मूल् य में अनर्जित वृद्धि के पट्टादाता द्वारा यथानिर्धारित ऐसे प्रतिशत का दावा और वसूल करने का हकदार होगा ।